सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराने के दिए आदेश
जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल अगले डेढ़ माह में समाप्त हो रहा है. सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि वह इस पद के लिए आरक्षण कब जारी होता। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और 31 मई को महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जारी करने के कार्यक्रम की घोषणा की है.
ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण पर इंपीरियल डेटा और ट्रिपल टेस्ट को समर्पित आयोग की रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जानी है। ओबीसी का राजनीतिक भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन अब तय है कि स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे.
इसलिए, अब यह स्पष्ट है कि जिला परिषद अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं होगा। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 31 मई को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तय कर देगी। जिला परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल ढाई वर्ष का होता है और यह 17 जुलाई को समाप्त होगा। इसलिए अगला ढाई वर्ष का आरक्षण जारी की जाएगी। क्या इस दफे खुला वर्ग के लिए आरक्षित होगा ?
वर्तमान में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति महिला के पद के लिए आरक्षित है। इससे पहले, यह ओबीसी महिलाओं और खुले वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित था। तो अब जब यह पद खुला है या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने की संभावना जताई जा रही , तो सभी सम्बंधित सत्ताधारी जिप सदस्यों की निगाहें इस पर टिकी हैं। चूंकि यह पद पिछले दो बार से जिप अध्यक्ष पद आरक्षित है, इसलिए इस वर्ष खुले वर्ग के लिए आरक्षित होने की उम्मीद जताई जा रही हैं.
उल्लेखनीय यह है कि जिला परिषद अध्यक्ष पद पर कई जिप सदस्यों की निगाहें हैं। कुछ की नजर उपाध्यक्ष और अन्य सभापति के पद पर है। उमरेड तहसील का एक सदस्य उपाध्यक्ष का पद चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जा रही है। कुछ की नजर शिक्षा और वित्त समिति पर है।