दंगों के बाद नागपुर के कई हिस्सों में लगाया गया कर्फ्यू

नागपुर: शहर में कई विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बाद, नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉ. रविंदर कुमार सिंघल ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जोन 3, 4 और 5 के अंतर्गत कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 163 (1), (2) और (3) के तहत लिया गया, जो 18 मार्च, 12:01 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
यह याद किया जा सकता है कि, 17 मार्च को, लगभग 11:30 बजे, विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के सदस्यों ने नागपुर के महल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 200-250 कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करते हुए नारे लगाते हुए एकत्र हुए। प्रदर्शन के दौरान, उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कब्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हरे कपड़े में लिपटे पुतले को जलाया।
बाद में शाम को करीब 7:30 बजे गणेशपेठ पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में भवानी पेठ इलाके में तनाव बढ़ गया। कथित तौर पर करीब 80-100 लोगों के एक समूह ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे अशांति की स्थिति पैदा हुई और सार्वजनिक शांति भंग हुई। इस विवाद ने पैदल चलने वालों और यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर दिया, जिससे कानून और व्यवस्था को लेकर चिंताएँ पैदा हो गईं।
कर्फ्यू दिशा-निर्देश और प्रतिबंध
इन घटनाओं के जवाब में, पुलिस ने निम्नलिखित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू किया है:
- जोन 3:कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, लकड़गंज, पचपावली और शांतिनगर
- जोन 4:सक्करदरा, नंदनवन और इमामवाड़ा
- जोन 5:यशोधरानगर और कपिलनगर
कर्फ्यू के तहत:
- चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
- पांच से अधिक लोगों के सार्वजनिक समारोहों पर सख्त प्रतिबंध है।
- अफवाह या गलत सूचना फैलाने की अनुमति नहीं है।
छूट और कानूनी परिणाम
कर्फ्यू प्रतिबंध इन पर लागू नहीं होते:
- ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी, सरकारी अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी।
- आवश्यक सेवाएं जैसे कि अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं।
- निर्धारित परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को प्रभावित पुलिस थाना क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों पर आवाजाही को प्रतिबंधित करने का अधिकार भी दिया गया है।
कर्फ्यू आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।