प्लास्टिक कैरी बैग पर आज से कार्रवाई अभियान, व्यापारियों के साथ अब टारगेट पर जनता भी

राज्य में प्लास्टिक पन्नी (कैरी बैग) को प्रतिबंधित किए जाने के बाद से मनपा द्वारा लगातार इसका उपयोग करने वाले दूकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. एनडीएस के माध्यम से शहर के सभी 10 जोन में टीमों को तैनात कर दस्ते द्वारा दूकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है. निरंतर कार्रवाई के बावजूद प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है. यही कारण है कि अब 1 जुलाई से मनपा द्वारा सख्त कार्रवाई अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें अब प्लास्टिक पन्नी ले जा रहे लोगों को भी टारगेट किया जाएगा. किसी भी व्यक्ति के पास प्लास्टिक पन्नी दिखाई देने पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा दूकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होने की जानकारी सूत्रों ने दी.

उल्लेखनीय है कि अब तक 75 माइक्रोन से पतली पन्नी पर प्रतिबंध लगाया गया था. किंतु अब नये फरमान के अनुसार 120 माइक्रोन से पतली पन्नी का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसी नये फरमान को लेकर अब मनपा की ओर से प्रतिबंधित प्लास्टिक पन्नी के खिलाफ नया अभियान शुरू किया जा रहा है. जानकारों के अनुसार नये फरमान के अनुसार न केवल प्लास्टिक पन्नी बल्कि 120 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक की वस्तुओं पर भी पाबंदी होगी. बताया जाता है कि अभियान शुरू करने से पूर्व मनपा अधिकारियों की बैठक ली गई जिसमें 1 जुलाई से ही कड़ा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया.

इन वस्तुओं पर भी होगी पाबंदी
-सजावट के लिए उपयोगी प्लास्टिक व थर्माकोल
-मिठाई के बॉक्स
-निमंत्रण पत्रिकाएं
-सिगरेट के पैकेट
-प्लास्टिक के ईयरबड्स
-फूलों के बुके को लगाया जाने वाला प्लास्टिक
-प्लास्टिक झंडे
-प्लेट्स, कप और ग्लासेस
-स्ट्रा, ट्रे, चम्मच,
-डिश बाउल कंटेनर
कानून अनुसार कार्रवाई

1 जुलाई से मनपा के एनडीएस दस्ते द्वारा बाजारों, दूकानों, प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष मुहिम शुरू की जाएगी. कार्रवाई में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर महाराष्ट्र विघटनशील कचरा नियंत्रण कानून 2006 अंतर्गत महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकोल अधिसूचना का उल्लंघन किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई होने की जानकारी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी.