SC ने ओबीसी कोटा सुनवाई टाली, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में होगी देरी

महाराष्ट्र के लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों में और देरी हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओबीसी आरक्षण मामले की अगली सुनवाई 6 मई तक टाल दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन.के. सिन्हा की खंडपीठ ने सुबह के सत्र में संक्षिप्त रूप से इस मामले की सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी के लिए 27% राजनीतिक आरक्षण प्रदान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पुष्टि की कि ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल कर लिया गया है और सरकार 27% कोटा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि वह SEC को पिछले वार्ड संरचना के तहत चुनाव कराने का निर्देश दे। यह मामला महा विकास अघाड़ी सरकार के 2021 के उस अध्यादेश से जुड़ा है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण प्रदान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश पर 6 दिसंबर 2021 को रोक लगा दी थी, क्योंकि यह आरक्षण को उचित ठहराने के लिए आवश्यक “ट्रिपल-टेस्ट” प्रक्रिया का पालन नहीं करता था।